Uttar Pradesh

UP: बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

UP: मुख्तार अंसारी गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी- एमएमए ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई है और इसी के साथ 5 लाख का जुर्माना लगाया है। अभी तक मुख्तार के भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है। उम्मीद के कि कोर्ट जल्द उनके खिलाफ भी फैसला सुना देगा। गैंगस्टर के ये मामले करंडा थाना और मोहम्दाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंगचार्ट पर आधारित है।

उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में रहा कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। मामलेम में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजल अंसारी, उनके भाी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का तो देहांत हो चुका है। इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन तारीख बढ़ा कर 29 अप्रैल कर दी गई थी। साल 2012 में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था।

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