
Supreme Court: अमेरिका स्थित सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश रचने के आरोप में अमेरिका के आदेश पर चेक अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए भारतीय निखिल गुप्ता ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ परिवार के एक सदस्य के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका में दावा किया गया है कि निखिल गुप्ता दिल्ली के कारोबारी हैं और उन्हें दिल्ली में अपने परिवार वालों से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है. शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
Supreme Court: 100 दिनों से कारावास में रखा
याचिका में कहा गया है कि उसे सुअर का मांस और गोमांस खाने के लिए मजबूर किया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसकी गिरफ्तारी में कई अनियमितताएं बरती गई। कोई औपचारिक गिरफ्तारी वारंट प्रस्तुत नहीं किया गया था, और स्थानीय चेक अधिकारियों के बजाय स्वयं-दावा किए गए अमेरिकी एजेंटों द्वारा गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया था।” याचिका में कहा गया है कि निखिल गुप्ता को 100 दिनों से अधिक समय से एकान्त कारावास में रखा गया है।
Supreme Court: कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं दिखाया गया
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि हिरासत के दौरान कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं दिखाया गया था। याचिकाकर्ता एक कट्टर हिंदू और शाकाहारी है, उसका दावा है कि चेक हिरासत में हिरासत के दौरान उसे जबरन गोमांस और सूअर का मांस खाने के लिए मजबूर किया गया था, जो उसके धर्म की मान्यताओं का सीधा उल्लंघन था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसे राजनयिक पहुंच, भारत में अपने परिवार से संपर्क करने का अधिकार और कानूनी प्रतिनिधित्व लेने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया।”
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