
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन के बाद आवारा कुत्तों को वापस उनके इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव किया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉग लवर्स और एनजीओ को 25 हजार और 2 लाख रुपये रजिस्ट्री के लिए जमा करने का निर्देश दिया है. सात दिन के अंदर यह रकम डिपॉजिट करना है. कोर्ट का कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे वह इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे.
दरअसल, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिन एनवी अंजारिया, विक्रम नाथ विक्रम, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने पुराने आदेश में बदलाव किया है. जो गली-मोहल्लों में घूमने वाले आवारा कुत्तों को वैक्सीनेशन के बाद शेल्टर होम से छोड़ देना का आदेश दिया. बताते चलें कि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
पहले था यह आदेश
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश की बात करें तो कोर्ट का आदेश था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए. इसके साथ ही वैक्सीनेशन के बाद उन्हें वापस नहीं छोड़ने का आदेश था. कोर्ट ने कुत्तों के काटने से रेबीज और मौत के मामलों को लेकर यह आदेश था. इसके बाद इस आदेश का कई डॉग लवर्स और एनजीओ द्वारा विरोध किया जा रहा था. 14 अगस्त को इसकी सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रखा गया.
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