Delhi Chhawla Gangrape केस में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, छावला गैंगरेप के दोषियों को किया बरी

Chhawla Rape Case
Share

Delhi Chhawla Gangrape: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में निर्भया की ही तरह हुए एक और गैंगरेप पर आज अपना फैसला सुना दिया है। उत्तराखंड की रहने वाली 19 साल की लड़की के साथ दिल्ली में दरिंदों ने हैवानियत की हद पार कर दी थी। 10 साल बाद अब इसपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने तीनों आरोपी रवि, राहुल और विनोद को बरी कर दिया है।

दिल्ली छावला गैंगरेप केस में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालत के उस फैसले को भी पलट दिया जिसमें दोषियों के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। साल 2012 में दिल्ली में उत्तराखंड की 19 वर्षीय लड़की के साथ आरोपियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर उसकी हत्या कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि निर्भया की ही तरह इस मासूम का नाम भी बदलकर अनामिका रखा गया था। वह मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी।

छावला गैंगरेप के दोषियों को किया बरी

दिल्ली में वह छावला के कुतुब विहार में रहती थी। 9 फरवरी 2012, आम दिन की तरह अनामिका अपने काम से खाली होकर घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में राहुल, रवि और विनोद नाम के तीनों आरोपियों ने लड़की को अगवा कर लिया। इसके बाद उन हैवानों ने उस लड़की के साथ जो किया वह किसी की कलेजा चीर देगी। जांच में पता चला कि लड़की के साथ गैंगरेप करने के अलावा आरोपियों ने उसके शरीर को सिगरेट और गर्म लोहे से दागा था।