Patanjali Misleading Ads Case: भविष्य में नहीं होगा ऐसा… भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि ने बिना शर्त मांगी माफी

Patanjali Misleading Ads Case
Patanjali Misleading Ads Case: सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में पतंजली ने कोर्ट से अपनी गलती के लिए माफी मांग ली है। पतंजलि आयुर्वेद और उसके MD आचार्य बालकृष्ण ने गुमराह करने वाले भ्रामक दवा विज्ञापन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है।
पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों और उनके मेडिकल प्रभावों से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों के बारे में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के अगले ही दिन पतंजलि की ओर से बिना शर्त माफी मांगी गई है। पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा पेश किया है। उन्होंने मामले में खेद जताया और माफी मांगी है। उन्होने हलफनामा दायर कर कहा है कि उन्हें कंपनी के अपमानजनक वाक्यों वाले विज्ञापन पर खेद है।
कंपनी ने 2023 में दिया था ये आश्वासन
बता दें कि कंपनी ने नवंबर 2023 में आश्वासन दिया था कि वह चिकित्सा प्रभावकारिता पर कोई भी निराधार दावा करने या चिकित्सा की किसी भी प्रणाली की निंदा करने से परहेज करेगी. हालांकि, पिछले आश्वासन के बावजूद, पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापनों का सिलसिला जारी रखा. यह उसकी प्रतिबद्धता का स्पष्ट उल्लंघन था।
यह भी पढ़ें: Uttarakhand: राज्य सभा सांसदों की 92 प्रतिशत सांसद निधि शेष, अनिल बलूनी सबसे आगे तथा डाॅ. कल्पना सैनी सबसे पीछे
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरो को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। हिन्दी ख़बर ऐप