
सूरत की अदालत में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसपर प्रतिक्रया देते हुए, कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वो कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ेगी।
सात ही कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा, “हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ेंगे। हम भयभीत या चुप नहीं रहेंगे। पीएम से जुड़े अडानी महा मेगा घोटाले में जेपीसी के बजाय, राहुल गांधी अयोग्य हैं। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति।”
लोकसभा सचिवालय ने अपनी अधिसूचना में कहा, “मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप, राहुल गांधी, केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सांसद, निचले सदन की सदस्यता से अयोग्य हैं।”
यह आदेश शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किया गया और इस पर लोकसभा के महासचिव ने हस्ताक्षर किए। गुजरात की सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया।
आपको बता दें कि गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया था। जानकारी के अनुसार, इस धारा के तहत अधिकतम संभावित सजा दो साल है।
आपको बता दें कि भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ उनके कथित “कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?” टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया था।