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उन्नाव केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को राहत, दिल्ली HC ने एक दिन की दी अंतरिम जमानत

Kuldeep Sengar Bail : हाई कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर को चार फरवरी को मोतियाबिंद सर्जरी कराने के लिए एक दिन की अंतरिम जमानत दी है।

बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दिन की अंतरिम जमानत दी है। हाई कोर्ट ने यह राहत चार फरवरी को कुलदीप सिंह सेंगर को मोतियाबिंद सर्जरी को ध्यान में रखते हुए दी है। कोर्ट ने सेंगर को पांच फरवरी तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया है।

दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था

साल 2017 में हुए उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी पाया गया था। उन्नाव रेप केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। आरोप था कि कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। साल 2019 में दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

वहीं कुलदीप सिंह सेंगर को मिली अंतरिम जमानत को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार वह बीमारी और पारिवारिक वजह का हवाला देकर कोर्ट से राहत मांग चुके हैं।

कुलदीप सेंगर वापस जेल जाना होगा

इस मामले में पीड़िता के परिवार ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथियों की भूमिका पाई गई थी। साल 2019 में पीड़िता की गाड़ी को ट्रक से टकराकर एक हादसे में बदलने की कोशिश भी की गई थी। जिसमें उसकी चाची और वकील बुरी तरह घायल हो गए थे। अदालत के आदेश के मुताबिक कुलदीप सिंह सेंगर को चार फरवरी को सर्जरी के लिए बाहर आने की अनुमति मिली है लेकिन पांच फरवरी को कुलदीप सेंगर वापस जेल जाना होगा।

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