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राहुल गांधी के खिलाफ एक और मानहानि केस में सुनवाई शुरू, RSS पर की थी टिप्पणी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एक अन्य मानहानि केस में शनिवार (3 जून) को सुनवाई शुरू हुई। इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में हुई। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर यह मामला अपने एक बयान को लेकर चल रहा है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) को जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में सदस्यता गंवाने के बाद अब कांग्रेस नेता अन्य मानहानि केस में फंसते दिख रहे हैं। बता दें कि गांधी इस वक्त अपने अमेरिका के दौरे पर हैं।

राहुल गांधी पर मानहानि मामले में यह मुकदमा आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने दर्ज कराया है। कुंटे ने महात्मा गांधी की हत्या को आरएसएस से जोड़कर राहुल गांधी पर संघ को बदनाम करने का आरोप लगाया है। अदालत ने शिकायतकर्ता राजेश कुंटे का बयान दर्ज किया है, जो अगली तारीख 1 जुलाई को भी जारी रहेगा। शनिवार को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अदालत को कांग्रेस नेता के भाषण की एक डीवीडी भी सौंपी

शिकायतकर्ता कुंटे के वकील ने सबूत के तौर पर सात नए दस्तावेज भी पेश किए, लेकिन राहुल गांधी के वकील एडवोकेट नारायण अय्यर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें कॉपी नहीं दी गई। शिकायतकर्ता के वकील ने फिर उन्हें कॉपी सौंपी।

मानहानि केस में जा चुकी है संसद की सदस्यता

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद संसद से उनकी सदस्ता भी रद्द कर दी गई। दरअसल, 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक में एक चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि “सभी चोरों का सरनेम मोदी ही कैसे है।” राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर गांधी की संसद से सदस्यता रद्द कर दी।

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