Uttar Pradesh

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में HC का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, जारी रहेगा ASI सर्वे

Gyanvapi Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर गुरुवार को हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ASI सर्वे को रोक लगाने से इनकार कर दिया है…अदालत का कहना है इस सर्वे से किसी को नुकसान नहीं है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद ASI के सर्वे को मंजूरी दे दी गई है।

वाराणसी के जिला जज द्वारा ज्ञानवापी सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले आदेश को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने सुनवाई की।

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