T-Series के MD को मिली याचिका वापस लेने की अनुमति, Rape मामले में दर्ज हुआ था केस

Bombay HC: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार, 30 नवंबर को संगीत कंपनी टी-सीरीज़ के प्रबंध निदेशक को बलात्कार के एक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की मांग वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। मामले में यह देखा गया कि एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा एक क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी। न्यायमूर्ति पीडी नाइक और न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की बेंच को सूचित किया कि अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 9 नवंबर, 2023 को पुलिस द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है।
Bombay HC: दुर्भावनापूर्ण रूप से दर्ज की गई केस
क्लोजर रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पुलिस को या तो अपनी जांच में कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं मिला है या मामला दुर्भावनापूर्ण रूप से दर्ज की गई थी। कोर्ट को बताया गया कि क्लोजर रिपोर्ट की स्वीकृति के साथ, जांच और एफआईआर को बंद कर दिया गया। बेंच ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और भूषण कुमार को उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
Bombay HC: 2021 में दर्ज हुआ था मामला
बता दें कि साल 2017 से हो रही घटनाओं का हवाला देते हुए कुमार के खिलाफ जुलाई 2021 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में पहली बार 2022 में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी। जिसपर एक स्थानीय ने क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने महिला (शिकायतकर्ता) को एफआईआर दर्ज करने में मदद की थी, लेकिन बाद में वह पीछे हट गई और कार्यवाही बंद करने के लिए अपनी सहमति दे दी।
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