Uttar Pradesh

पैन कार्ड मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत ने दोषी ठहराया

UP News : रामपुर से बड़ी खबर सामने आई है. पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अदालत ने दोषी ठहराया. अब्दुल्ला पर आरोप था कि उन्होंने विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु पूरी न होने के बावजूद कूटरचना की.

आरोपों के अनुसार, उन्होंने अपनी आयु अधिक दिखाने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें आजम खान पर भी साजिश रचने का आरोप शामिल है. अदालत ने सभी सबूत और पहलुओं की सुनवाई के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया.

दो पैन कार्ड मामले में याचिका खारिज

इससे पहले 6 दिसंबर को अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. अदालत ने पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और दो पैन कार्ड रखने से जुड़े एफआईआर को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी. बेंच ने कहा कि एफआईआर रद्द करने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है और न ही कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोई वजह है. आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने पासपोर्ट के लिए गलत जन्मतिथि और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया.

इसी मामले में राहत के लिए अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. अब अदालत ने अब्दुल्ला आजम के साथ उनके पिता आजम खान को भी दोषी ठहराया है, जो हाल ही में जेल से बाहर आए हैं.

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