Delhi News : दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपमुक्त कर दिया. दोनों नेताओं की आज कोर्ट में पेशी हुई. इस मौके पर आप नेता दुर्गेश पाठक भी कोर्ट में मौजूद रहे. कोर्ट ने कहा कि CBI द्वारा लगाए गए आरोपों के पक्ष में पर्याप्त सबूत नहीं मिले.
मनीष सिसोदिया उस समय उपमुख्यमंत्री थे और आबकारी विभाग उन्हीं के पास था. दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में आरोपमुक्त होने के बाद दोनों नेताओं के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई.
अरविंद केजरीवाल को बरी किया
स्पेशल जज जीतेन्द्र सिंह ने आरोपी नंबर 18 और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी किया. कोर्ट का फैसला सुनते ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपने वकील हरिहरन के गले लगे.
जानकारी सील बंद लिफाफे में दी गई थी
सुनवाई के दौरान जज जीतेन्द्र सिंह ने कहा, “कभी-कभी जब आप बहुत सारी फाइलें पढ़ते हैं, तो फाइलें आपसे बात करने लगती हैं,” उन्होंने CBI पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शुरू से ही कबूलनामा मांगा गया, लेकिन चार्जशीट के साथ सही तरीके से नहीं दिया गया. स्टार विटनेस की लिस्ट भी मांगी गई थी.
एजेंसी ने जवाब में कहा कि जानकारी सील बंद लिफाफे में दी गई थी. जज ने कहा कि अभी तक मुझे कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी तक नहीं मिली और उन्होंने CBI वकील से ईमानदारी की उम्मीद जताई.
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