
Anti rape bill : कोलकाता विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है। ममता बनर्जी ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक को पेश किया था। इस दौरान विधानसभा में ममता बनर्जी ने कहा कि POCSO अधिनियम के प्रावधानों को और सख्त किया गया है बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।
ममता बनर्जी ने कहा कि यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि महिला उत्पीड़ने व बलात्कार जैसे मामलों के लिए सख्त से सख्त सजा हो। इसमें भारतीय ढंड संहिता और अगर उनके कृत्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है। यो वे गंभीर मस्तिष्क क्षति का शिकार हो जाती है।
ममता बनर्जी ने कहा कि 43 साल पहले इसी दिन 1981 में, संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ‘महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन’ के लिए एक समिति बनाई थी। मैं नागरिक समाजों से लेकर छात्रों तक सभी का अभिनंदन करती हूं, जो महिला सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं।
जानिए क्या है प्रावधान?
रेप और हत्या करने वाले अपराधी को फांसी की सजा होगी। चार्जशीट दायर होने के बाद 36 दिनों के अंदर मौत की सजा का प्रावधान है। 21 दिनों में जांच पूरी करने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति अपराधी की मदद करता है तो उसे 5 साल की कैद होगी। स्पेशल टास्क फोर्स का प्रावधान है। इसका मतलब है कि एसिड , छेड़छाड़ और रेप मामले में स्पेशल टास्क फोर्स एक्टिव होगी। इसके साथ ही एसिड अटैक पर आजीवन कारागार का प्रावधान रखा गया है।
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