Gurugram Hit And Run Case : गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में आरोपी कल्याण बैंसला को कोर्ट ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. लंच के बाद कोर्ट की ओर से यह आदेश जारी किया गया. इससे पहले गुरुग्राम पुलिस आरोपी कल्याण बैंसला और लवनीश को कोर्ट लेकर पहुंची थी. पुलिस ने जांच के लिए कल्याण बैंसला की दो दिन की रिमांड मांगी थी.
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए हादसे वाले स्थान पर क्राइम सीन रीक्रिएट कराया जाएगा. इसके साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि घटना के समय कार में कौन-कौन लोग मौजूद थे. पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है, ताकि घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके.
बचाव पक्ष ने उठाए पुलिस कार्रवाई पर सवाल
वहीं, आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि मीडिया में चल रही खबरों के दबाव के कारण हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. बचाव पक्ष ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने के लिए किसी स्पष्ट उद्देश्य यानी मंशा का होना जरूरी है, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई उद्देश्य सामने नहीं आया है.
बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि बाइक सवारों के कपड़े और हेलमेट के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि वे लड़के थे या लड़कियां. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाएगी और हादसे की परिस्थितियों की जांच करेगी.
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