Disha Salian Case : दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंपने का निर्देश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले की जांच नए सिरे से होगी.
हाईकोर्ट का यह आदेश दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका पर आया है, उन्होंने अपनी बेटी की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच की मांग की थी.
CBI तुरंत दर्ज करेगी FIR
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल और न्यायमूर्ति रंजीतसिंह राजा भोंसले की बेंच ने कहा कि CBI मामले में तुरंत FIR दर्ज करेगी. इसके साथ ही दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान भी दर्ज किया जाएगा.
कोर्ट ने मुंबई पुलिस को मामले से जुड़े सभी कागजात और दस्तावेज CBI को सौंपने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच में जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ ठोस सबूत या सामग्री सामने नहीं आती, तब तक उसे आरोपी नहीं माना जाएगा.
अगर जांच के बाद कोई मामला नहीं बनता है तो CBI संबंधित अदालत में समरी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है. इस रिपोर्ट को चुनौती देने की स्वतंत्रता सतीश सालियान के पास होगी.
अब समझिए क्या है पूरा मामला?
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई थी. मुंबई पुलिस ने उस समय आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था और शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया था.
इसके बाद मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया. पिछले साल दिशा के पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उनके वकील नीलेश ओझा के जरिए कोर्ट में दावा किया गया कि दिशा की मौत आत्महत्या नहीं थी.
पिता ने लगाए थे गंभीर आरोप
वहीं, सतीश सालियान के वकील ने दावा किया था कि दिशा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या की गई और प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए राजनीतिक साजिश के तहत सबूत छिपाने की कोशिश हुई. याचिका में शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की गई थी. अब CBI की जांच के बाद इस मामले से जुड़े इन सवालों की नए सिरे से पड़ताल होगी.
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