Divyang Sahayata : हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल सरकारी योजनाएं चलाना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक जरूरतमंद और दिव्यांग व्यक्ति तक समय पर सहायता पहुंचाकर उनके जीवन को आसान बनाना है। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने विभाग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रगति साझा करते हुए कही।
दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता
विभाग की उपलब्धियों का विवरण देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा मई 2026 तक दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में 125 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा सरकार की कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता तथा उनके अधिकारों को प्राथमिकता देने की दृढ़ प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
498 करोड़ रुपये का विशेष बजट
कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इस जनकल्याणकारी कार्य को निरंतर जारी रखने के लिए पहले ही 498 करोड़ रुपये की बड़ी राशि का विशेष बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस जनहितकारी योजना का सीधा लाभ राज्य के 2.83 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिल रहा है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न रहना पड़े।
50 प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी…
उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वे दिव्यांग व्यक्ति पात्र होंगे, जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये या उससे कम है। इसके अलावा, आवेदक कम से कम 50 प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी में आता हो तथा अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो।
सरकार का ‘रंगला पंजाब’ बनाने का सपना
डॉ. बलजीत कौर ने विशेष रूप से कहा कि मान सरकार का ‘रंगला पंजाब’ बनाने का सपना तभी साकार हो सकता है, जब राज्य का प्रत्येक नागरिक खुशहाल और सुरक्षित महसूस करे। उन्होंने कहा कि जब समाज के सबसे कमजोर और दिव्यांग वर्ग के चेहरों पर मुस्कान आएगी और वे आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनेंगे, तभी वास्तविक अर्थों में एक समावेशी (इंक्लूसिव) और ‘रंगला पंजाब’ का निर्माण संभव होगा।
आर्थिक सहायता एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा
उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक सहायता एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए विभाग के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि लाभार्थियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता प्रत्येक माह बिना किसी देरी के समय पर जारी की जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए परेशान न होना पड़े।
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