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दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को मिली चुनाव प्रचार करने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने दी कस्टडी पैरोल

Delhi Assembly Elections : दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी है। हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पैरोल दी गई है।

29 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए दी गई कस्टडी पैरोल

अदालत ने जेल के नियमों के समय के अनुरूप ताहिर हुसैन को दिन में 12 घंटे के लिए कस्टडी पैरोल दी है। रोजाना जेल से चुनाव प्रचार के लिए ताहिर सुबह 6 बजे निकलेंगे और शाम 6 बजे वापस जेल जाएंगे। सार्वजनिक बयान में वह अपने केस से संबंधित कोई बात नहीं करेंगे।

बता दें कि यह कस्टडी पैरोल 29 जनवरी से 3 फरवरी तक के लिए दी गई है। जेल मैनुअल के समय के अनुसार चार्ट में दर्शाए गए खर्च का आधा जमा करने पर उन्हे रिहा किया जाएगा। जो 2 दिनों के लिए 2,07,429 रुपये है। ताहिर हुसैन को घर जाने की इजाजत भी नहीं दी गई है।

गौरतलब हो की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) ने ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुस्तफाबाद सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है।

ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का है आरोपी

आपको बताते चलें कि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े एक मामले में आरोपी है। रविंदर कुमार ने 26 फरवरी, 2020 को दयालपुर पुलिस स्टेशन में अपने बेटे अंकित शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अंकित का शव दंगा प्रभावित इलाके में खजूरी खास नाले से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर चोट के 51 निशान मिले थे।

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