सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के कोर्ट की निगरानी में सर्वेक्षण पर बढ़ाई रोक

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Krishna Janmabhoomi Case : सुप्रीम कोर्ट ने इलाबाद के उस आदेश पर रोक बढ़ा दी है, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (22 जनवरी 2025) को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गयी थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में स्थित है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि शीर्ष अदालत में अभी तीन मुद्दे लंबित हैं और वे हैं- एक अंतर-न्यायालय अपील का मुद्दा (हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमों के समेकन के खिलाफ), दूसरा है खुद अधिनियम (पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को चुनौती). एक अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध करें।

चीफ जस्टिस ने कहा कि शीर्ष अदालत में अभी तीन मुद्दे लंबित हैं और वे हैं- एक अंतर-न्यायालय अपील का मुद्दा (हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमों के समेकन के खिलाफ), दूसरा है खुद अधिनियम (पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को चुनौती). एक अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध करें।

’16 जनवरी को पहली बार हाई कोर्ट के…’

पीठ ने कहा कि इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक जारी रहेगी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 16 जनवरी को पहली बार हाई कोर्ट के 14 दिसंबर 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।

हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि परिसर में मंदिर के चिन्ह होने से पता चलता है कि वहां कभी मंदिर हुआ करता था।

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