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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रवैये पर उठाए सवाल, अब्बास अंसारी को मिली राहत

Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के विधायक अब्बास अंसारी की प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई में हो रही देरी पर असंतोष जताया है। कोर्ट ने कहा, “हम नहीं जानते कि सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, लेकिन कुछ हाई कोर्ट का यह रवैया चिंताजनक है।”

बता दें कि अब्बास अंसारी ने अर्जी दायर कर आरोप लगाया है कि उनके प्लॉट से जुड़े विवाद को लेकर दायर अर्जी हाई कोर्ट में लंबे वक्त से पेंडिंग है। उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। वहीं इस तरह की याचिका दाखिल करने वाले दूसरे लोगों को सुनकर हाई कोर्ट राहत भी दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि वो अब्बास अंसारी की याचिका पर जल्द सुनवाई करें।

अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंसारी को राहत देते हुए विवादित प्लॉट पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई पूरी नहीं कर लेता, तब तक वहां किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा।

क्या है मामला?

अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके प्लॉट से जुड़े विवाद पर सुनवाई लंबे समय से टल रही है। उनका आरोप है कि इसी तरह के मामलों में हाई कोर्ट ने अन्य याचिकाकर्ताओं को राहत दी है, लेकिन उनकी अर्जी पेंडिंग है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती, न तो अंसारी और न ही राज्य सरकार की ओर से प्लॉट पर कोई कार्रवाई होगी।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी और आदेश ने न केवल अब्बास अंसारी को राहत दी है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

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