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दिल्ली-NCR की एयर क्वालिटी में सुधार, हटाई गई GRAP-3 की पाबंदियां

Delhi : दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी में हो रहे सुधार के चलते GRAP-3 प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब GRAP की स्टेज-1 और स्टेज-2 के तहत लागू होने वाले प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) ने एक नोटिस जारी कर इस मामले की जानकारी दी है।

CAQM ने रिलीज में कहा, ‘GRAP के स्टेज-1 और स्टेज-2 के तहत आने वाले नियम लागू रहेंगे और पूरे NCR में संबंधित एजेंसियों द्वारा इनकी मॉनिटरिंग और इनका रिव्यू किया जाएगा, ताकि AQI का स्तर आगे और ज्यादा ना बढ़े।’

AQI में लगातार सुधार देखा गया

दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में लगातार सुधार देखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी एयर बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली का AQI 2 बजे 348 था, जो 3 बजे घटकर 343, 4 बजे 339 और 5 बजे 335 हो गया। यह लगातार सुधार वायु गुणवत्ता के बेहतर होने का संकेत है।

इस सकारात्मक रुझान के मद्देनजर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) की उप-समिति ने वर्तमान वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा की और उचित निर्णय लिया। अनुकूल मौसम परिस्थितियों और बेहतर हवा की गति के कारण, दिल्ली का AQI लगातार बेहतर हो रहा है। आईएमडी और आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए वायुमंडलीय पूर्वानुमानों के अनुसार, दिल्ली का AQI आने वाले दिनों में “खराब” श्रेणी में रहने की संभावना है।

GRAP-2 और GRAP-3 के तहत लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे

हालांकि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ग्रैप-3 के तहत हटाए गए प्रतिबंधों के बावजूद, ग्रैप-चरण-2 और चरण-1 के तहत प्रतिबंध जारी रहेंगे। इन चरणों के तहत निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयों पर लगाए गए प्रतिबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक वायु गुणवत्ता की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में न आ जाए। यह कदम दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है, ताकि भविष्य में प्रदूषण की स्थिति बिगड़े बिना सभी गतिविधियां सामान्य रूप से चल सकें।

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