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Kejriwal Bail : 22 महीनों तक गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन CBI अचानक एक्टिव हो गई : SC

Kejriwal Bail : सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। जस्टिस भूइंया ने कहा कि सीबीआई द्वारा इस तरह की कार्रवाई और गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

भूइंया ने कहा कि 22 महीनों तक गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर अचानक एक्टिव हो गई और हिरासत की मांग की। सीबीआई द्वारा इस तरह की कार्रवाई और गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सीबीआई ने इस तरह की गिरफ्तारी केवल ईडी मामले में दी गई जमानत को विफल करने के लिए की थी। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भूइंया की पीठ ने फैसला सुनाया है।

‘वह पिंजरे में बंद तोता नहीं’

जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत को लेकर सुनवाई हुई। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर कई सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं। यह साबित करना होगा। सीबीआई को बोर्ड से ऊपर देखा जाना चाहिए और हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाया।

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