
SC: पतंजलि ने 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है। इसकी जानकारी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को दी है. कंपनी ने बताया कि उन 14 उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दी है, जिनका विनिर्माण लाइसेंस उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने अप्रैल में निलंबित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. वहीं इस मामले मेंअगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी.
विज्ञापनों को हटाने का अनुरोध
पतंजलि ने मंगलवार यानी न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि, कंपनी की ओर से 5,606 स्टोरों से इन उत्पादों को वापस लेने का निर्देश जारी किया है, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मो को भी इन 14 उत्पादों से सम्बन्धित सभी विज्ञापनों को हटाने के भी निर्देश दिए हैं.
SC: दो सप्ताह के भीतर दाखिल करना होगा हलफनामा
वहीं इस मामले में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि क्या विज्ञापनों को हटाने के लिए सोशल मीडिया मंचों से किया गया अनुरोध मान लिया गया है.
ये भी पढ़ें- Lucknow: यूपी में सीएसआर फंड से हो रहा प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप