इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक़ के बेटे की याचिका ठुकराई

इलाहाबाद हाई कोर्ट PC: ANI
इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने अतीक़ अहमद (Atiq Ahmed) के बेटे अली अहमद (Ali Ahmed) की याचिका (Petition) खारिज कर दी है. अली ने इस याचिका में जेल में सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की थी.
अली अहमद के मुताबिक जेल में उनकी जान को ख़तरा है. अपनी याचिका में अली अहमद ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अदालत से अपने केस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए कराए जाने के लिए आग्रह किया था.

अली अहमद ने ये भी कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल (Prayagraj Naini Central Jail) में पूछताछ की जा सकती है. अली फिलहाल इसी जेल में बंद हैं. शुक्रवार को जब इस मामले की सुनवाई हुई तो अली की तरफ़ से कोर्ट में कोई भी नहीं पेश हुआ. अली अहमद का नाम उमेश पाल मर्डर केस (Umesh Pal Murder Case) से जुड़ा हुआ है.
उमेश पाल और उनके दो पुलिस अंगरक्षकों (BodyGaurds) संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह की 24 फरवरी को प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी.