Uttar Pradesh

मौलाना ने किया नाबालिग का रेप, हुई 20 साल की सजा, 34 हजार जुर्माना

जनपद मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को न्यायालय विषेश अपर सत्र न्यायधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी न्यायधीश बाबूराम की कोर्ट ने नाबालिक बच्ची का अपहरण कर उससे बलात्कार करने वाले एक मौलाना को सश्रम 20 साल के कारावास और 34000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।  

आरोपी मौलाना मेहराब रोशी पुत्र नजबूद्दीन निवासी कलीम कालोनी मिमलाना रोड, थाना कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर को बलात्कार का दोषी मानते हुए 20 साल के सश्रम कारावास और 34 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

आरोपी मौलाना ने कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय नाबालिक बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता की शिकायत पर थाना नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी मौलाना मेहराब रोशी के खिलाफ धारा-363, 323, 376 आई पी सी 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी थी।

पीड़िता के अनुसार 9 जून 2021 समय सुबह 10:00 बजे आरोपी मेहराब ने अपने गेट के बाहर झाडू लगा रही बालिका को मुह बन्द करके उसे कुछ सूंघा कर जबरन उठाकर जंगल मे ले गया। और वहां उसका रेप कर दिया था।

विशेष लोक अभियोजको मनमोहन वर्मा व दिनेश कुमार शर्मा व द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए सात गवाह पेश करते हुए मौखिक व लिखित दस्तावेजों को पूर्णतया साबित किया। जिसके बाद न्यायधीश बाबूराम ने गुणदोष के आधार पर मेहराब को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास 34,000 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

रिपोर्ट-अरविंद चौधरी

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