
Defamation Case: भाजपा नेता किरीट सोमैया ने बुधवार, 25 अक्टूबर को तीन मानहानि मुकदमों के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट का रूख किया है। जिसमें लोकशाही समाचार चैनल, अंबादास दानवे (शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विपक्ष के नेता) और यूट्यूबर अनिल थट्टे से 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएम मोदक ने इस मामले में प्रतिवादी को नोटिस जारी किया और उन्हें 4 सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने को कहा।
Defamation Case: छवि धूमिल करने का लगाया आरोप
किरीट सोमैया ने मामला दर्ज कर आरोप लगाया कि स्वराज मराठी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के स्वामित्व वाले मराठी समाचार चैनल ने उन पर एक वीडियो चलाया था। इसी तरह, अनिल थट्टे द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल ‘गगनभेदी’ ने भी यही वीडियो प्रकाशित किए। इसपर उन्होंने दावा किया कि इस वीडियो से उनकी छवि खराब हुई है। और यह मानहानी का मामला बनता है। इस मामले को किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस साइबर सेल में भी दर्ज कराई थी।
वीडियो जांच करने कर रही मुंबई पुलिस
बता दें कि इससे पहले यह मामला राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान भी उठाया गया था। जिसके बाद मुंबई पुलिस अपराध शाखा को वीडियो की जांच करने का काम सौंपा गया था। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा था कि दानवे ने वीडियो का हवाला देते हुए एक संवाददाता सम्मेलन में सोमैया के खिलाफ अपमानजनक बातें कही थीं। इस पर आपत्ति जताते हुए, सोमैया ने वर्तमान याचिकाओं के साथ उच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला किया।
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