UP News: दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आजम खां, बेटे अबदुल्ला और पत्नी को 7 साल की सजा

Share

UP News: समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर एमएलए कोर्ट (MLA Court) के विशेष जज ने आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि 2019 में बीजेपी सांसद आकाश सक्सेना ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अदालत ने अब्दुल्ला आजम, तंजीन फातिमा और आजम खान को सात-सात साल जेल की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने सुनाई 7 साल जेल की सजा

गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम पर एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर और दूसरा लखनऊ से बनवाने का आरोप लगा था। बताया जाता है कि दोनों जन्म प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल सुविधा के लिए किया गया था। इस मामले में आजम खान, तंजीन फतिमा और अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था। अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया है। तीनों को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है।

धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज

जानकारी के मुताबिक, पहला जन्म प्रमाण पत्र 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी किया गया था। जिसमें अब्दुल्ला आजम का जन्म स्थान रामपुर दर्शाया गया है। जनवरी 2015 में जारी किए गए दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में जन्म स्थान लखनऊ बताया गया है। इस मामले में अब्दुल्ला आजम, उनके पिता आजम खान और मां तंजीम फातिमा के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें: UP News: बेटी को संपत्ति का वारिस बनाने की खातिर बेटे को उतारा मौत के घाट, अब बेटी भी जाएगी जेल