
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा मंगलवार को पांचवीं बार बढ़ा दी है। सीबीडीटी ने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी है। 28 मार्च, 2023 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, सीबीडीटी ने कहा, “कुछ प्रदान करने के लिए करदाताओं के लिए अधिक समय, पैन और आधार को जोड़ने की तारीख 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है, जिससे व्यक्ति अपने आधार को आधार-पैन जोड़ने के लिए निर्धारित प्राधिकरण को बिना किसी परेशानी का सामना किए सूचित कर सकते हैं।”
कौन कर सकता है अपने आधार को पैन से लिंक?
सीबीडीटी ने कहा- “प्रत्येक व्यक्ति जिनको 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया है। वह आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत उनको अपने आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करना आवश्यक है।” साथ ही इसमें यह भी जोड़ा कि “पैन और आधार को जोड़ने के उद्देश्य से आधार को निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने की तिथि अब 30 जून 2023 तक बढ़ा दी गई है। अगर किसी कारण से आप अपने आधार को पैन से जोड़ने में असफल रहते हैं तो आप पर वर्ल्ड इकनोमिक फोरम अधिनियम 1 अप्रैल 2023 के तहत कार्यवाई की जा सकती है”
यदि 30 जून, 2023 तक आप अपने आधार को अपने पैन से लिंक नही कराते हैं तो क्या होगा?
सीबीडीटी ने कहा, “1 जुलाई 2023 से, जो करदाता अपने आधार को पैन कार्ड से जोड़ने एवम् सूचित करने में विफल रहते हैं, उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।”
पैन के निष्क्रिय रहने की अवधि के दौरान परिणाम इस प्रकार होंगे:
i) निष्क्रिय पैन के लिए कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।
ii) जिस दौरान पैन निष्क्रिय रहता है उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा।
iii) टीडीएस और टीसीएस की कटौती/बड़ोत्तरी आयकर अधिनियम, 1961 के तहत उच्च दर पर प्रदान की जाएगी।
बाद में पैन से आधार को जोड़ने के लिए देना होगा एक हजार रूपये जर्माना:
यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो इसे आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। सीबीडीटी ने कहा, “1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकरण को आधार की सूचना देने पर पैन को 30 दिनों में फिर से एक्टिव केिया जा सकता है।”
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