
Delhi MCD: आप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मनोनीत सदस्य दिल्ली नगर निगम (Delhi MCD) के मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 243 आर और दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 3 (3) पर भरोसा करते हुए कहा कि प्रशासक द्वारा नामित व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को कहा था कि मनोनीत सदस्य मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय ने अदालत को बताया कि वह 16 फरवरी के महापौर चुनाव को 17 फरवरी के बाद की तारीख तक के लिए स्थगित कर देगा।
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