
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के मामले में नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) को बड़ी राहत प्रदान की है। नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस कांत बेंच ने नूपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए सभी केसों की सुनवाई दिल्ली में करने का आदेश दे दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कहा कि उनके खिलाफ दर्ज FIRs को रद्द करने की मांग को लेकर वो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से नूपुर के खिलाफ दर्ज सभी FIR को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। दिल्ली पुलिस अब मामले की जांच करेगी।
अदालत ने माना कि नूपुर की जान को खतरा है
जस्टिस ने कहा, हमने याचिकाकर्ता (Nupur Sharma) की जान पर गंभीर खतरे पर विचार किया है। इसलिए हम सभी FIR दिल्ली ट्रांसफर कर रहे हैं। सबकी जांच दिल्ली पुलिस करेगी।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ये आदेश पारित किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने नुपूर शर्मा के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि नूपुर शर्मा ही इस मामले में अकेले दोषी हैं।
इससे पहले 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नूपुर शर्मा केस की सुनवाई हुई थी जिसमें कोर्ट ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि उनके खिलाफ दर्ज याचिकाओं पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। अदालत ने माना कि उनकी जान को खतरा है। ऐसे में वो विभिन्न हाईकोर्ट नहीं जा सकतीं और कहा कि हमारा कर्तव्य है कि जान की सुरक्षा करें।
नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले पर हमला
वहीं तीन दिन पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में सोशल मीडिया पर निलंबित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रवक्ता नूपुर शर्मा का कथित तौर पर समर्थन करने वाले एक 23 वर्षीय व्यक्ति पर 15-20 लोगों की भीड़ ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। हमले में पीड़ित प्रतीक पवार गंभीर रूप से घायल हो गया था और फिलहाल उसे एक अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है।









