मानव तस्करी मामले में मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी हुए गिरफ्तार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

Breaking News: मशहूर गायक दलेर मेहंदी को साल 2003 में उनके खिलाफ दर्ज एक मानव तस्करी मामले में जेल भेज दिया गया है। बता दें पटियाला कोर्ट ने मानव तस्करी के मामले में मशहूर गायक दलेर मेहंदी को मिली 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। मेहंदी की ओर से गुरुवार को अदालत में दो साल की जेल की सजा के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया। अदालत में मौजूद मेहंदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बता दें यह मामला साल 2003 की कबूतरबाजी का बताया जा रहा है। इसी के साथ इस केस का फैसला 15 साल बाद जाकर आज हुआ है।
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फैसले के बाद हिरासत में मेहंदी
15 साल बाद आए कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ही सिंगर दलेर मेहंदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2003 में सदर थाना पुलिस ने बल बेड़ा गांव के रहने वाले बक्शीश सिंह की शिकायत पर दलेर मेहंदी उनके भाई शमशेर मेहंदी ध्यान सिंह और बुलबुल मेहता के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर ठगी मार कर 20 लाख रुपए लेने के आरोप में मामला दर्ज किया था। हालांकि इस फैसले के तुरंत बाद ही दलेर मेहंदी को पटियाला के सिविल अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
Patiala, Punjab | Singer Daler Mehndi sentenced to two years of imprisonment in a human trafficking case of 2003. He has been taken into custody (by police). His application for release on probation also dismissed by court: Advocate Gurmeet Singh, Complainant's lawyer pic.twitter.com/bHOwcsHAD4
— ANI (@ANI) July 14, 2022
क्या है पूरा मामला
दरअसल पूरा मामला 19 सितंबर 2003 का है। जहां शमशेर मेहंदी के खिलाफ म्यूजिक बैंड के माध्यम से गैरकानूनी तरीके से लोगों को कबूतरबाजी के माध्यम से विदेश ले जाने का आरोप था। बता दें शमशेर मेहंदी, दलेर मेहंदी के बड़े भाई हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। 2003 में सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि मेहंदी बंधुओं ने 1998 और 1999 में दो मंडलियां ली थीं, इस दौरान 10 लोगों को समूह के सदस्यों के रूप में अमेरिका ले जाया गया और अवैध रूप से उन्हें छोड़ दिया गया।
हालांकि पूछताछ में दलेर मेहंदी का नाम भी इस मामले में आया था। 2003 में ही उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था और 15 साल बाद 2018 में निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी जिसे अब सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा है।
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