राष्ट्रीय

Vijay Mallya Contempt Case: भगौड़े विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 4 महीने की सजा, 2 हजार का जुर्माना भी लगाया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को अवमानना मामले में चार महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माना न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है। इसके अलावा विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने के लिए भी कहा।

शीर्ष अदालत ने माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था। कोर्ट के इस फैसले पर माल्या की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अपने खिलाफ अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था।

Related Articles

Back to top button