Hanuman Chalisa Raw: सांसद नवनीत राणा को HC की फटकार, रद्द नहीं हुई FIR के खिलाफ याचिका

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बोम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि सांसद ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की है. सांसद को यह नहीं भूलना चाहिए कि जितनी बड़ी पावर होती है. उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है.

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महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद लगातार गहराता जा रहा है. हनुमान चालीसा को लेकर मुंबई में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. जिसमें सीएम उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और विपक्ष के नेता देवेन्द्र फडणवीस शामिल नहीं हुए.

6 मई तक जेल में रहेंगे नवनीत राणा

वहीं, हनुमान चालीसा विवाद पर शनिवार को गिरफ्तार हुई सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को कोर्ट ने 6 मई के लिए जेल भेज दिया गया है. उधर, बोम्बे हाईकोर्ट में सांसद नवनीत पर दर्ज दूसरी FIR को लेकर आज सुनवाई हुई. जिसमें High Court ने सांसद को फटकार लगाई और दूसरी FIR के खिलाफ दायर याचिका को रद्द कर दिया.

प्रदेश में कानून व्यवस्था सर्वोपरि- HC

बोम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि सांसद ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की है. सांसद को यह नहीं भूलना चाहिए कि जितनी बड़ी पावर होती है. उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है. प्रदेश में कानून व्यवस्था सर्वोपरि है.

हाईकोर्ट ने रद्द की FIR याचिका

इसके अलावा पहली FIR पर राणा दंपति को राहत मिली है. कोर्ट ने राणा दंपति इस FIR के तहत गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. जानकारी के लिए बता दे नवनीत राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उन्होंने IPC की धारा 353 के तहत दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका दायर की थी.

राजद्रोह के तहत दर्ज है FIR

रविवार को बांद्रा कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने पुलिस रिमांड की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया. राणा दंपति पर राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है. शिव सैनिकों ने शिकायत की थी कि मातोश्री उनके लिए मंदिर की तरह है. राणा दंपति ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. जिसके बाद शिव सैनिकों ने सांसद के घर के बाहर जमकर बवाल काटा. बाद में सांसद और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया.