नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में मेघालय के पूर्व विधायक को 25 साल का कारावास

Julius Dorphang in the Center.
शिलोंग: मेघालय के पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व विधायक जूलियस डोरफांग को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 25 साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले पर डोरफांग के वकील किशोर गौतम ने कहा कि वे हाई कोर्ट में इस आदेश की चुनौती देंगे। मामले में सजा री भोई जिले के प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) के स्पेशल जज एफएस संगमा ने सुनाई की।
बता दें कि साल 2017 में तत्कालीन विधायक जूलियस डोरफांग के ऊपर 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। बलात्कार के आरोप के बाद आरोपी फरार हो गया था, फिर उसे गुवाहाटी आईएसबीटी से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आरोपी विधायक को नोंगपो शहर के जेल में भेज दिया गया था । इसके बाद साल 2020 में मेघालय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा चिकित्सा के आधार पर जमानत दे दी गई थी। आरोपी की इस साल 13 अगस्त को फिर से गिरफ्तार हुई और दोषी ठहराया गया। फिलहाल पोक्सो अदालत में मुकदमा चलाया गया है।