मुजफ्फरनगर दंगे में महिला से गैंगरेप के दो आरोपियों को 20-20 साल की जेल, पढ़ें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित पोस्को कोर्ट नंबर 2 ने दंगे के दौरान गैंगरेप के एक मामले में आज दो आरोपियों को 20-20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 15 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
दरअसल घटना 8 सितंबर 2013 को उस समय की है जब जनपद में दंगे की आग भड़की हुई थी। आरोप है की उसी दौरान फुगाना थाना क्षेत्र के लाख गांव में सलमा नाम की एक महिला के साथ कुलदीप, सिकंदर और महेशवीर ने पीड़िता और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देते हुए गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था।
इस मामले में पीड़िता द्वारा 18 फरवरी 2014 को फुगाना थाने में नाम दर्ज तहरीर देकर कुलदीप, सिकंदर और महेशवीर के विरुद्ध शिकायत की थी, जिसके चलते इस मामले में पुलिस ने तुरंत तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 376 डी ,376 (2) (G ) और 506 में मुकदमा दर्ज किया था।
इस मामले में आज जनपद की पोस्को कोर्ट संख्या दो ने अभियुक्त सिकंदर और महेशवीर को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 15 हज़ार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। जबकि इस घटना के तीसरा अभियुक्त कुलदीप कि इस दौरान मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर दोनों अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
(मुजफ्फरनगर से अमित की रिपोर्ट)