बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

राज्यपाल के अंतिम आदेश तक 9 विश्वविद्यालयों के कुलपति पद पर बने रह सकते हैं : केरल HC

केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि नौ विश्वविद्यालयों के कुलपति तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि राज्यपाल, जो कुलाधिपति भी हैं, उन्हें आज जारी कारण बताओ नोटिस के बाद अंतिम आदेश जारी नहीं करते।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा, “कहने की जरूरत नहीं है, जब तक कुलाधिपति अंतिम आदेश जारी नहीं करते, तब तक याचिकाकर्ता अपने पदों पर बने रहने के पात्र होंगे, हालांकि, कानून और विनियमों के पूर्ण अनुपालन में।”

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल में 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया था।

राज्यपाल के आदेश के खिलाफ कुलपति हाईकोर्ट चले गए थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सोमवार को राज्य के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान को राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा देने के लिए कहने के आदेश की निंदा की। मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आरएसएस के एक उपकरण के रूप में काम कर रहे है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे है।

Related Articles

Back to top button