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बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला, गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ कोर्ट पहुंचा था मामला

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सुप्रीम कोर्ट आज (8 जनवरी) को बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई पर फैसला सुनाएगा। मामले को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सुनाया। 12 अक्टूबर 2023 को, बेंच ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।

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दरअसल, 30 नवंबर 2022 को बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दो याचिकाएं दाखिल कीं। पहली याचिका में ग्यारह दोषियों की रिहाई को अस्वीकार करते हुए उन्हें तत्काल जेल भेजने की मांग की गई।

वहीं, दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की है, जिसमें कोर्ट ने कहा गया था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिलकिस ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है?

बिलकिस ने सुप्रीम कोर्ट से दोनों याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। 15 अगस्त 2022 को, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इस मामले के सभी 11 दोषी रिहा कर दिए गए।

बिलकिस की याचिका से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पहले से ही इस मामले में याचिका दाखिल की थी। बिलकिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस केस में दर्ज सभी पिटीशंस जल्द ही सुनवाई की जाएगी।

गुजरात दंगों में बिलकिस को बलात्कार किया गया था

3 मार्च 2002 को गुजरात में गोधरा कांड के बाद दंगे हुए। बिलकिस बानो के घर को दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में रंधिकपुर गांव में एक हिंसक भीड़ ने घेर लिया। बिलकिस अपने परिवार के साथ एक खेत में छिपी थीं, ताकि दंगाइयों से बच सकें। तब बिलकिस 21 वर्ष की थीं और वे पांच महीने की गर्भवती थीं। बिलकिस को दंगाइयों ने बलात्कार किया। साथ ही उनकी मां और तीन अन्य महिलाओं को भी बलात्कार किया गया था।

हमले में उनके परिवार के 17 में से 7 लोग मारे गए। 6 लोग लापता पाए गए, जो कभी नहीं मिले। हमले में सिर्फ बिलकिस, एक शख्स और तीन साल का बच्चा ही बचे थे।

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