Tejashwi Yadav: तेजस्वी यादव को SC से मिली राहत, गुजरातियों पर अपमानजनक टिप्पणी का मामला

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Tejashwi Yadav : लालू यादव और बिहार के पूर्व मुख्मंत्री तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मुकदमें को खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने तेजस्वी यादव के अपने बयान वापस लेने के बाद यह फैसला सुनाया है.  

कोर्ट ने हलफनामा दायर करने का दिया था निर्देश

बता दें कि गुजरातियों पर टिप्पणी करने के मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मुकदमें के सम्बन्ध में पीठ ने कहा कि हमने शिकायत खारिज कर दी है।’ इससे पहले इस मामले में 29 जनवरी को सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने तेजस्वी यादव को गुजरातियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को वापस लेने के सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. इससे पहले भी उन्होंने 19 जनवरी को शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर करके अपने द्वारा दिए गए बयान गुजराती ठग को वापस ले लिया है.

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शीर्ष अदालत ने भेजा था नोटिस

बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने मानहानि के मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और गुजरात के निवासी को नोटिस भेजा था, जिसने इसे अहमदाबाद कोर्ट में दायर किया था. गुजराक कोर्ट ने बीते साल अगस्त में धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच कराई थी और कार्यकर्ता हरेश मेहता द्वारा दायर किए गए मुकदमें पर उन्हें समन भेजने के लिए पर्याप्त आधार पाया था. दायर मुकदमें के मुताबिक राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीते साल मार्च 2023 में पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि ‘मौजूदा समय में केवल गुजराती ठग सकते हैं और उनकी ये धोखाधड़ी माफ हो जाएगी.

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