‘ED सभी सीमाएं पार कर रहा है’, TASMAC के खिलाफ छापेमारी मामले में SC सख्त

Supreme Court on ED : तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी पर ईडी लगातार जांच और छापेमारी कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को फटकार लगाई है। इसके साथ ही ईडी की छापेमारी और जांच पर रोक भी लगा दी गई। यह रोक अस्थाई है। इसी मामले में भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस गवई ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी एक राज्य निगम को निशाना बनाकर ‘सभी सीमाएं पार कर रहा है’ और ‘संघीय ढांचे का उल्लंघन’ कर रहा है।
इस मामले को समझें तो इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। तमिलनाडु सरकार ने याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई थी, वहीं कर्मचारियों से दुर्व्यवहार हो रहा है। इसको भी खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि जानबूझकर महिला कर्मचारियों को आगे किया गया ताकि ED के छापे में अड़चन आए। जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
1,000 करोड़ के घोटाले का आरोप
इसमें ईडी को जांच करने की अनुमति मिली थी। ईडी के मुताबिक, 1,000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगाया गया है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया। इसके अनुसार, 2014 – 2021 के बीच आउटलेट ऑपरेटर्स पर कार्रवाई हुई है। 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं। Tasmac पर ईडी छापेमारी को लेकर तमिलनाडु सरकार ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी की शक्तियों का अतिक्रमण और संविधान का उल्लघंन बताया।
इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार ने राजनीति से प्रेरित कार्रवाई का आरोप लगाया है। बता दें कि तमिलनाडु सरकार के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और TASMAC के लिए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील रखी। इनकी तरफ से आरोप लगाया कि निगम के दफ्तर में छापेमारी के दौरान कर्मचारियों से दुर्व्यवहार हो रहा है। ईडी निजता के अधिकार का उल्लंघन भी कर रही है।
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