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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘SIR प्रक्रिया में 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड भी मान्य हो’

SIR Case : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 अगस्त, 2025) को बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मामले की सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग ECI को निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एसआईआर प्रक्रिया में 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को भी स्वीकार करें और इस पूरी प्रक्रिया को मतदाताओं के अनुकूल बनाएं. 

आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार (18 अगस्त, 2025) को उन 65 लाख लोगों के नामों का ऐलान किया. बताते चलें कि इनके नाम बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची से हटाए गए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए. वे आधार कार्ड या अन्य 11 स्वीकार्य दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन दावा प्रस्तुत कर सकते हैं. जो सूची से बाहर किए मतदाता हैं. कोर्ट ने उन मतदाताओं को अनुमति दी है. ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों से दावा प्रस्तुत कर सकते हैं.

एसआईआर में 85 हजार नए मतदाताओं के नाम सामने आए

दरअसल, कोर्ट ने कहा, हम बिहार में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए उन लोगों को ऑनलाइन दावा दर्ज कराने की अनुमति देंगे, जिनके पास आधार कार्ड या कोई अन्य स्वीकार्य दस्तावेज है. बिहार में एसआईआर में 85 हजार नए मतदाताओं के नाम सामने आए, लेकिन राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों (BLA) ने केवल दो आपत्तियां दर्ज कराईं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में सुधार के लिए राजनीतिक दलों का आगे न आना आश्चर्य की बात है. एसआईआर की पूरी प्रक्रिया मतदाताओं के अनुकूल होनी चाहिए, इसके लिए राजनीतिक दल आगे आएं.

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