
New Delhi : सीएम एम. के. स्टालिन की डीएमके सरकार में मंत्री रहे सेंथिल बालाजी को एक बार फिर झटका लगा है। उच्च न्यायालय के बाद अब शीर्ष न्यायालय ने भी जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया।
जमानत याचिका खारिज
सनद रहे कि सुप्रीम कोर्ट मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर बालाजी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने लगभग 1 महीने पहले, बीते 19 अक्तूबर को बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय का मानना है कि जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का दिया था निर्देश
जमानत की अपील पर संक्षिप्त सुनवाई के दौरान 20 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने बालाजी के वकील को नवीनतम मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही, सुनवाई के लिए आज यानी 28 नवंबर की तारीख तय की थी।
बालाजी का स्वास्थ्य ठीक है
तमिलनाडु वाले मामले में शीर्ष न्यायालय में दायर अपील पर न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस. सी. शर्मा की पीठ में सुनवाई हुई। पीठ ने स्वास्थ्य रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा कि बालाजी का स्वास्थ्य ठीक है, कुछ गंभीर नहीं है। साथ ही उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने की छूट दी। पीठ ने कहा कि अंतरिम आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी नियमित जमानत याचिका दायर करने में याचिकाकर्ता के आड़े नहीं आएगी।
गिरफ्तारी के समय हुआ था खूब ड्रामा
सनद रहे कि सेंथिल बालाजी को लहभग 5 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। बीते 14 जून को ईडी ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बालाजी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय खूब ड्रामा भी हुआ था। बालाजी के रोने की तस्वीरें भी वायरल हुई थीं।
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