 
Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के दौरान काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने तीन गुर्गों को गिरफ्तार कर सरहद पार से चल रहे अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। उनके कब्जे से मैगजीन सहित नौ आधुनिक पिस्तौल बरामद किए गए हैं। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान
गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान दविंदर सिंह, निवासी गांव भंगवां, अमृतसर ग्रामीण, परमजीत सिंह उर्फ़ पम्मा और हरमीत सिंह उर्फ़ मीटू, दोनों निवासी भिंडी औलख, अमृतसर ग्रामीण के रूप में हुई है।
पाकिस्तानी तस्करों के निर्देशों पर काम कर रहे थे आरोपी
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार किये गये आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्कर के निर्देशों पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए हथियार पंजाब में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात गैंगस्टर जोबनजीत सिंह उर्फ़ बिल्ला मंगा के करीबी सहयोगी शेरप्रीत सिंह उर्फ़ गुलाबा को सप्लाई किए जाने थे।
गैंगस्टर के बारे में मिली थी विशेष जानकारी
डीजीपी ने बताया कि सीआई अमृतसर को विदेश में स्थित नामी गैंगस्टर जोबनजीत सिंह उर्फ़ बिल्ला मंगा के बारे में विशेष जानकारी मिली थी, जो अपने साथियों परमजीत सिंह उर्फ़ पम्मा और हरमीत सिंह उर्फ़ मीटू के ज़रिए राज्य में गैंग चला रहा था। इस सूचना से आगे पता चला कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान सीमा से अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप प्राप्त की है, जिसे सरहद पार से ड्रोन की मदद से गांव भिंडी औलख ,अमृतसर ग्रामीण क्षेत्र में गिराया गया था, और वे इसे आगे शेरप्रीत के साथी दविंदर सिंह तक पहुँचाने वाले थे।
बाबा मोहरी जी के पास से पकड़े गए आरोपी
उन्होंने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने अमृतसर ग्रामीण के चोगावां स्थित गुरुद्वारा बाबा मोहरी जी के पास उक्त आरोपियों को घेर लिया और उनके कब्जे से हथियारों की खेप बरामद कर ली।
आदतन अपराधी है गुलाबा
डीजीपी गौरव यादव ने आगे बताया कि शेरप्रीत सिंह उर्फ़ गुलाबा एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से ही गैर-कानूनी हथियार रखने, चोरी, लूटपाट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के संबंध में सात अलग-अलग मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि नेटवर्क के पूरे गठजोड़ और इसके अन्य संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
इस संबंध में केस थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 25(1-ए) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के तहत एफआईआर नंबर 65 दिनांक 30-10-2025 दर्ज किया गया है।
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