Punjab: न्यायाधीश विजय सिंह की हत्यारी महिला डॉक्टर को हाईकोर्ट ने दी जमानत, शीघ्र रिहाई आवेदन पर होगा विचार

Punjab: न्यायाधीश विजय सिंह की हत्यारी महिला डॉक्टर को हाईकोर्ट ने दी जमानत, शीघ्र रिहाई आवेदन पर होगा विचार
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को डॉक्टर की शीघ्र रिहाई के अनुरोध को अस्वीकार करने का निर्देश दिया है। डॉ. रवदीप कौर से पूछताछ, एडीजे विजय सिंह की हत्या पर दुख हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट की आखिरी सांस तक कैद की सजा पर भी सवाल उठाए और याचिकाकर्ता को जल्द रिहाई की याचिका पर फैसला आने तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

न्यायाधीश विजय सिंह की हत्या का आरोप
13 अक्टूबर 2005 की रात को पटियाला में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की हत्या कर दी गई। 2012 में, डॉ. रवदीप कौर और सुपारी किलर मंजीत सिंह को चंडीगढ़ की एक अदालत ने हत्या का दोषी ठहराया और हाईकोर्ट में अपील लंबित रहने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विवाह प्रस्ताव को किया अस्वीकार
FIR के मुताबिक, डॉ. रवदीप कौर पटियाला में एक प्रसूति अस्पताल चलाती थीं और विजय सिंह चंडीगढ़ कोर्ट में लेबर जज थे। उस वक्त दोनों रिलेशनशिप में थे। विजय सिंह ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस कारण सुपारी किलर मंजीत सिंह ने विजय सिंह की हत्या कर दी।
22 साल और 7 महीने की काट चुकी है सजा
याचिकाकर्ता ने कहा कि 2011 की नीति के अनुसार, 8 साल की वास्तविक सजा के साथ 12 साल की कैद की सजा काटने के बाद एक मानार्थ महिला की शीघ्र रिहाई पर विचार किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि रवदीप कौर 17 साल की वास्तविक अवधि और छूट के साथ 22 साल और 7 महीने की सजा काट चुकी है, जो अनिवार्य न्यूनतम अवधि से कहीं अधिक है।
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