Punjab : पंजाब में नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव 21 दिसंबर को होंगे : आर. के. चौधरी

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Punjab : पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने आज स्थानीय सरकार विभाग की दिनांक 22/11/2024 की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि चुनाव विभिन्न नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों को दिसंबर 2024 के अंत तक आयोजित किया जाएगा।

आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ, उक्त नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो जाती है, जो समापन तक लागू रहेगी। चुनावी प्रक्रिया का आदर्श आचार संहिता की एक प्रति आयोग की वेबसाइट – sec.punjab.gov.in पर अपलोड की गई है। राज कमल चौधरी ने बताया कि चुनाव में जाने वाले नगर निकायों की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7.12.2024 को कर दिया गया है और इसकी प्रति संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों एसडीएम और संबंधित कार्यालय में भी उपलब्ध है।

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार

यहां यह बताना जरूरी है कि आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन भरने के लिए पहला दिन 9 दिसंबर 2024 (संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच और 12 दिसंबर 2024) तय किया गया है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख दोपहर 03:00 बजे तक होगी। इसके अलावा आयोग ने संवीक्षा की तारीख 13 दिसंबर 2024 तय की है। 14 दिसंबर 2024 उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख दोपहर 3 बजे तक होगी।

ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा

उन्होंने आगे बताया कि मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव में उपयोग के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम की व्यवस्था की गयी है। मतदान दिनांक 21.12.2024 को प्रातः 07.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक होगा। ईवीएम के उपयोग के माध्यम से. मतदान समाप्ति के बाद डाले गए मतों की गिनती उसी दिन मतदान केंद्र पर ही की जाएगी।

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