चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ ने मंजीत बनाम IBPS एवं अन्य मामले में एक अहम अंतरिम आदेश पारित करते हुए IBPS की चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह आदेश याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं मोहित मलिक, प्रफुल राणा, मंजीत सिंह और आर.के. ऐठानी की दलीलों पर सुनवाई के बाद दिया गया।
याचिका में IBPS द्वारा 27.10.2025 को जारी संशोधित अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत भर्ती प्रक्रिया के बीच में ही पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) कोटा को समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने आवेदन पहले ही कर दिया था और प्रारंभिक परीक्षा में भी भाग लिया था।
न्यायालय के आदेश की मुख्य बातें-
हाईकोर्ट ने विवादित IBPS अधिसूचना के तहत आगे की समस्त चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
अदालत ने कहा कि इससे उन उम्मीदवारों के हितों की रक्षा होगी जिन्होंने उस समय आवेदन किया था जब पूर्व सैनिक कोटा प्रभावी था।
आदेश में यह भी दर्ज किया गया कि परीक्षा के बाद कोटा हटाना न्यायसंगतता और वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) के सिद्धांतों के विपरीत है, विशेषकर सार्वजनिक रोजगार के मामलों में।
आगे की कार्यवाही-
कोर्ट ने IBPS एवं अन्य प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई से कम से कम सात दिन पहले अपना जवाब दाखिल करें, साथ ही उसकी अग्रिम प्रति याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराएं।
मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है, जहां संशोधित अधिसूचना की वैधता और प्रभावित पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के अधिकारों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। इस आदेश को पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
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