दिल्ली में सावर्जनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने वाला प्रावधान हुआ वापस

दिल्ली मास्क जुर्माना
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दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान वापस ले लिया है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि सार्वजनिक क्षेत्रों में फेस मास्क पहनने की उपेक्षा करने पर 500 रूपए जुर्माना अब लागू नहीं होगा। 1 अक्टूबर से पूरी दिल्ली में जिला प्रशासन ने मास्क न पहनने पर चालान करना बंद कर दिया है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोविद के मामलों में नाटकीय कमी को देखते हुए अपनी हालिया कोविड समीक्षा बैठक में शुल्क को रोकने का फैसला किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार ने कहा, “डीडीएमए ने फैसला किया है कि महामारी अधिनियम के तहत मास्क पहनना 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना भी 30 सितंबर के बाद वापस ले लिया जाएगा।”