
Problem of RJD MLA: बिहार में आरजेडी की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जनवरी 2024 में आरजेडी ने पहले अपनी सत्ता गवांई तो एनडीए के समर्थन से बनी नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी के तीन विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया. जिसमें अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और प्रह्लाद यादव शामिल हैं। इन तीनों ने जेडीयू को समर्थन दिया। अब आरजेडी के एक विधायक पर कानूनी शिकंजा कस गया है।
पटना हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना
दरअसल गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर के आरजेडी विधायक प्रेम शंकर राय के ऊपर पटना हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि को प्रेमशंकर राय को पटना हाई कोर्ट में जमा करना होगा. इस मामले की हाईकोर्ट में 27 फरवरी को फिर सुनवाई होगी.
पूर्व विधायक ने दायर की थी याचिका
पूरा मामला विधानसभा चुनाव 2020 से जुड़ा हुआ है. बैकुंठपुर के आरजेडी विधायक प्रेम शंकर राय के खिलाफ बैकुंठपुर के पूर्व विधायक और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश महासचिव मिथिलेश तिवारी ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. मिथिलेश तिवारी ने दावा किया कि प्रेम शंकर राय द्वारा चुनावी हलफनामे में निर्वाचन आयोग को कुछ जरूरी कागजात नहीं जमा किए गए हैं. इन कागजातों में बैंक संबंधित किसी भी तरह की डिटेल्स में गड़बड़ी की आशंका थी.
पैसों के लेनदेन में गड़बड़ी का आरोप
इसी याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के जज अरुण कुमार झा ने सुनवाई करते हुए प्रेम शंकर राय पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मिथिलेश तिवारी का आरोप था कि कुछ बैंक के डिटेल्स जिसमें पैसों की ट्रांजेक्शन में गड़बड़ी है. उसका प्रेम शंकर राय द्वारा चुनाव 2020 में बैकुंठपुर विधानसभा से नामांकन के दौरान निर्वाचन आयोग को हलफनामा नहीं दिया गया है. उस बैंक से संबंधित डिटेल्स को छुपा लिया गया है.
विधायक बोले, दायर की है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन
इस मामले में राजद विधायक प्रेमशंकर राय का कहना है कि इस केस को लेकर वे खुद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हुए हैं. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. वहीं कोर्ट ने जुर्माना लगाने के साथ कहा कि प्रतिवादी को एक मौका दिया जाना चाहिए. हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका का पूरा रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि जवाब देने में जानबूझ कर देरी की गई है.
‘समय पर नहीं मिल पाए थे कागजात’
जस्टिस अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने मिथलेश कुमार तिवारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. 50 हजार रुपये जुर्माना के सवाल पर आरजेडी विधायक प्रेमशंकर राय का कहना है कि जिला मुख्यालय से और संबंधित विभाग से मांगे गए कागजात को लेकर पत्राचार किया है लेकिन समय पर उन्हें कागजात नहीं मिल पाया है. जिसकी वजह से वे पटना हाई कोर्ट में समय पर पेपर प्रोड्यूसर नहीं कर सके।
रिपोर्टः प्रदीप शर्मा, संवाददाता, गोपालगंज, बिहार
यह भी पढ़ें: Bihar: दरवाजा खोलकर दिवास्वप्न देख रहे लालू प्रसाद यादव- उमेश कुशवाहा
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए।”