Punjab Police : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने की चल रही मुहिम के बीच, राज्य विशेष अभियान सेल (SSOC) सास नगर ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शाहजाद भट्टी के एक मुख्य सहयोगी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से .30 बोर की पिस्तौल बरामद की, यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने रविवार को दी.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान जम्मू के गंग्याल निवासी रामन कुमार उर्फ गोलू के रूप में हुई है. रामन कुमार को लगभग एक सप्ताह पहले अंबाला पुलिस ने अंबाला के एक पुलिस स्टेशन में हुए धमाके के मामले में गिरफ्तार किया था. यह धमाका शाहजाद भट्टी के आदेश पर किया गया था, जिसमें आरोपी ने भट्टी के निर्देशानुसार आरोपियों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी.
शाहज़ाद भट्टी से संपर्क और सोशल मीडिया पर सक्रिय
DGP गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी शाहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था और इंस्टाग्राम तथा व्हाट्सएप जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भट्टी के निर्देशों पर काम कर रहा था. वह अंबाला पुलिस स्टेशन धमाके में शामिल था और आरोपियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की. DGP ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है ताकि सभी अग्रिम और पश्चगामी कड़ियाँ स्थापित की जा सकें.
गौरव सिंह की गिरफ्तारी और खुलासे
SSOC सास नगर के AIG दीपक पारीक ने ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए कहा कि पुलिस टीमों ने जम्मू के निवासी गौरव सिंह को मोहाली से गिरफ्तार किया था, जो लक्षित हत्याएँ करने की योजना बना रहा था. पूछताछ के दौरान, गौरव ने खुलासा किया कि शाहजाद भट्टी ने रामन कुमार उर्फ गोलू को भी लक्षित हत्याओं के उद्देश्य से पिस्तौल प्रदान की थी. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गौरव के खुलासों के बाद रामन कुमार को अंबाला जेल से पंजाब लाया गया और संबंधित जिला न्यायालय में पेश किया गया. जांच के दौरान पुलिस टीमों ने उसके खुलासों के आधार पर उसके कब्जे से .30 बोर पिस्तौल बरामद की.
आरोपी का भट्टी से संपर्क और गतिविधियाँ
AIG ने कहा कि आरोपी लंबे समय से आतंकवादी शाहज़ाद भट्टी के संपर्क में था और उनके निर्देशों पर काम कर रहा था. पूछताछ में आरोपी रामन कुमार ने बताया कि वह गंग्याल, जम्मू में एक मांस की दुकान चलाता है और स्थानीय प्रतिद्वंद्विताओं में शामिल था, उन्होंने यह भी कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है.
इस संदर्भ में FIR संख्या 13 दिनांक 10.12.2025 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25(1) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 113(1) एवं 61(2) के तहत SSOC सास नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.
ये भी पढ़ें- Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप









