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अशनिर ग्रोवर के सवाल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जवाब, ITR की डीटेल मांग सकते हैं इनकम टैक्स अधिकारी

इनकम टैक्स अधिकारी स्टार्टअप निवेशकों द्वारा दाखिल किए गए आईटीआर के बारे में डीटेल मांग सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि निवेश की गई राशि उनके व्यक्तिगत आईटीआर में दिखाई गई इनकम के अनुरूप है या नहीं। इस बात की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ‘भारत-पे’ के एक्स-को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर के X-पोस्ट के जरिए पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी है।

अशनीर ग्रोवर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा- पिछले एक महीने में कई स्टार्ट-अप को टैक्स नोटिस मिले हैं, जिसमें उनके शेयर होल्डर्स की जानकारी देने को कहा गया है। इस पर अशनीर ग्रोवर ने कहा- किसी कंपनी के पास उसके इन्वेस्टर्स की ITR डिटेल कैसे और क्यूं होगी?

अशनीर ग्रोवर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा- पिछले एक महीने में कई स्टार्ट-अप को टैक्स नोटिस मिले हैं, जिसमें उनके शेयर होल्डर्स की जानकारी देने को कहा गया है। इस पर अशनीर ग्रोवर ने कहा- किसी कंपनी के पास उसके इन्वेस्टर्स की ITR डिटेल कैसे और क्यूं होगी?

दरअसल आयकर विभाग इन निवेशकों की साख चेक करना चाहते हैं। इसके अलावा आयकर विभाग यह भी वेरिफाइ करना चाहता है कि निवेश की गई राशि निवेशकों द्वारा घोषित आय के अनुरूप है या नहीं। आयकर विभाग ने भारत-पे के को फाउंडर और पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर के एक सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि कानून के तहत, निवेशकों की पहचान और साख के साथ-साथ लेनदेन की वास्तविकता प्रदान करने की जिम्मेदारी कंपनी की है।

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