श्रद्धा हत्याकांड CBI को ट्रांसफर करने से हाईकोर्ट का इनकार, जानें HC ने क्या कहा?

Shraddha Murder Case: दिल्ली हाईकोर्ट में श्रद्धा हत्याकांड मामले को लेकर एक याचिका दायर की गई थी और इस याचिका में श्रद्धा केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. हाईकोर्ट ने आज इसपर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ही जांच करेगी. सीबीआई के पास ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. इस दलील पर विचार करने का एक भी अच्छा कारण नहीं मिला है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि आखिर इस मामले को ट्रांसफर करने कि जरूरत क्या है? इसपर वकील ने कहा, 14 दिन की ही हिरासत हो सकती है और अभी तक मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है.
वकील ने आगे कहा कि इससे परिवार वालों को आपत्ति नहीं है तो कोर्ट को क्यों संशय है. यह 6 महीने पहले की घटना है और आरोपी ने पूरी तरह से सबूतों को मिटा दिया है. इसपर कोर्ट ने कहा कि वह जांच की निगरानी नहीं कर सकता.
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया. यह याचिका श्रद्धा हत्याकांड के एक प्रैक्टिसिंग वकील ने दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में प्रशासनिक, कर्मचारियों की कमी और सबूतों और गवाहों की छानबीन के लिए पर्याप्त तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों की कमी है.