ज्ञानवापी सर्वे: मीडिया कवरेज को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट सख्त, जानिए कोर्ट का आदेश

वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि ASI के समस्त अधिकारी, जो सर्वे का कार्य कर रहे हैं, वे सर्वे के संबंध में कोई भी जानकारी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं देंगे. दरअसल, ASI सर्वे के मीडिया कवरेज पर रोक की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी. इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई।
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे के मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग वाली मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने कहा कि इस भूखंड पर न्यायालय के आदेश से जो सर्वे का कार्य चल रहा है, उसकी प्रकृति संवेदनशील है। सर्वे के बारे में ASI, वादियों के वकील अथवा प्रतिवादियों के वकील को कोई टिप्पणी करने का और सूचना देने का कोई अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि ASI के अधिकारी सर्वे की रिपोर्ट केवल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं और सर्वे के संबंध में कोई सूचना प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया को दिया जाना न तो औचित्यपूर्ण है और न ही विधि सम्मत है। ASI के समस्त अधिकारियों को जो सर्वे का कार्य कर रहे हैं, वे सर्वे के संबंध में किसी भी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कोई जानकारी नहीं देंगे। न ही सर्वे के संबंध में कोई जानकारी किसी अन्य व्यक्ति से साझा करेंगे। इतना ही नहीं, सर्वे की रिपोर्ट सिर्फ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
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